भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद २१ दिसम्बर २०१९ को नागरिक संशोदन कानून का विरोध करने के जुर्म में जामा मस्जिद दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था।
पुलिस ने चंद्र शेखर आज़ाद को दरियागंज में हुई हिंसा का आरोपी मानते हुए जेल में डॉल दिया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए। माननीय न्यायालय ने चंद्र शेखर आज़ाद को १५ दिन की न्यायिक हिरासत में डाल देने का हुक्म सुनाया। इस बातबत कोर्ट में पेशी के दौरान माननीय न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से सख्त लहजे से पूछा कि क्या जामा मस्जिद पाकिस्तान में है।
न्ययालय ने आगे कहा कि सरकार के कामो का विरोध करना प्र्तेक नागरिक का सवेधानिक अधिकार है। न्यायलय ने इस मुक़दमे की सुनवाई करते हुए। चंद्र शेखर आज़ाद को सहशर्त जमानत दे दी है। कहा है कि तुम शाहीन बाग़ के विरोध प्र्दशन में भी नहीं जाओगे।